Delhi NCR: दिल्ली-एनसीआर में अबकी दिवाली पटाखों वाली होगी. दिल्ली वाले इस बार ग्रीन पटाखों उड़ा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों को हरी झंडी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री और फोड़ने की अनुमति दे दी है, मगर पारंपरिक पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध बरकरार रखा है. अब सवाल है कि क्या दिल्ली-एनसीआर वाले कभी भी जमकर ग्रीन पटाखे फोड़ेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हर वक्त पटाखे फोड़ने का लाइसेंस मिल गया है? अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो एक नजर सुप्रीम कोर्ट की शर्तों पर दौड़ा लीजिए.
सुप्रीम कोर्ट ग्रीन पटाखों पर सहमत
सीजेआई गवई ने कहा कि ग्रीन पटाखों के अलावा दूसरे पटाखों की तस्करी चिंता का विषय है. हमें संतुलित रवैया अपनाना होगा. कोर्ट ने कहा कि हरियाणा के 14 जिले NCR में हैं यानी राज्य का 70 प्रतिशत हिस्सा पटाखे पर रोक से प्रभावित है. पिछली सुनवाई में एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट से आग्रह किया था कि लोगों को त्योहार पर पटाखे जलाने की इजाजत दी जाए. पटाखा उत्पादकों ने भी दलील दी थी कि पराली जलाने और वाहनों के प्रदूषण की उपेक्षा करके सिर्फ पटाखों को निशाना बनाया जा रहा है. कोर्ट ने भी सरकार से पूछा था कि क्या साल 2018 में पटाखों पर बैन के बाद वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में कमी आई है तो कोर्ट को बताया गया कि कुछ खास असर नहीं पड़ा है.
कौन बेच सकता है पटाखे?
कोर्ट ने यह भी कहा कि पटाखों पर रोक से दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है और हमें उत्सव की भावना और पटाखा उद्योग से जुड़े लोगों के हित का भी ध्यान रखना होगा. NCT और केंद्र सरकार ने भी कोर्ट से पटाखों को लेकर रियायत का अनुरोध किया था. हालांकि, पटाखों की बिक्री की छूट सिर्फ उन्हीं उत्पादकों को मिली है, जिनके पास नेशनल इनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) और पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन (PESO) का लाइसेंस है.
किस समय तक पटाखे जलाने की इजाजत?
कोर्ट ने कहा है कि नीरी से लाइसेंस्ड उत्पादकों को 18 से 21 अक्टूबर तक सीमित स्थानों पर पटाखा बेचने की इजाजत है. कोर्ट ने पेट्रोलिंग टीम को निगरानी करने का भी निर्देश दिया और कहा कि सैंपल की जांच की जाए. कोर्ट ने कहा कि QR कोड वाले पटाखे बेचें और गलत पटाखे बेचने वाले पर कार्रवाई हो. कोर्ट ने यह भी कहा कि दीवाली से पहले वाले दिन और दीवाली वाले दिन सुबह 6 से 7 तक और शाम में 8 से 10 बजे तक पटाखे जलाने की इजाजत है.
ये शर्तें लगाईं
- ग्रीन पटाखों के प्रमाणित निर्माताओं को दिल्ली-एनसीआर में ऐसी आतिशबाजी बनाने की अनुमति दी गई, बशर्ते कि उन्हें एनसीआर में नहीं बेचा जाएगा.
- इन निर्माताओं के पास राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (NEERI) और पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) से परमिट होना चाहिए.
- इन्हें केवल निर्धारित स्थानों पर ही बिक्री की अनुमति दी जाएगी.
- NEERI से अनुमोदित ग्रीन पटाखों को ही फोड़ने की अनुमति होगी.
- केवल चिन्हित स्थानों पर ही इनका इस्तेमाल कर सकेंगे.
- नीरी की टीमें रैंडम आधार पर पटाखों के नमूने एकत्र करेंगी.
- उल्लंघन करने पर दुकानदारों को दंडित किया जाएगा.
- दिल्ली/एनसीआर के बाहर से कोई भी पटाखा नहीं लाया जाएगा.
- ऐसे पटाखों की भी ऑनलाइन बिक्री नहीं की जाएगी.
- ग्रीन पटाखों के नियम-शर्तों के उल्लंघन पर औचक निरीक्षण किया जाएगा.
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