दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए न्यूनतम 6 साल होना अनिवार्य

Delhi: नई शिक्षा नीति के तहत अब दिल्ली के सभी स्कूलों में बच्चों के दाखिले के नियमों को बदला दिया गया है. इसके तहत अब शैक्षणिक सत्र 2026-27 के सेशन से कक्षा 1 में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र का कम से कम 6 साल होना अनिवार्य होगा. बता दें कि ये फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत लिया गया है. जो कि बच्चों की संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक तैयारियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रणाली को निर्धारित करता है.

नए नियमों के तहत तय उम्र सीमा
  • नर्सरी (Pre-School 1): 3 से 4 साल
  •  लोअर केजी (Pre-School 2): 4 से 5 साल
  •  अपर केजी (Pre-School 3): 5 से 6 साल
  •   कक्षा 1: 6 से 7 साल
1 महीने तक की मिलेगी छूट

बता दें कि नर्सरी से क्ला 1 तक के दाखिले में अधिकतम एक महीने की उम्र में छूट दी जाएगी. जिससे की इस नीति की एकरूपता बनी रहे और लचीलापन भी सुनिश्चित हो. इस नीति की पूरी डिटेल्स गारंटीसर्कुलर में स्पष्ट तौर पर बताई गई हैं. वर्तमान में नर्सरी, केजी या कक्षा 1 में पढ़ रहे बच्चे मौजूदा सिस्टम के तहत 2026-27 में अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे.

क्यों लिया गया यह फैसला?

शिक्षा विभाग के मुताबिक, इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य है बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार लाना और शुरुआती शिक्षा के स्तर को मज़बूत करना. 6 साल की उम्र में बच्चे आमतौर पर बुनियादी पढ़ने-लिखने और समझने की क्षमता विकसित कर लेते हैं, जिससे उनकी साक्षरता (Literacy) और गणितीय कौशल (Numeracy Skills) बेहतर बनती है. इसके अलावा, यह नीति प्रारंभिक शिक्षा में मौजूद असमानताओं को घटाने में भी मदद करेगी.

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