GST कटौती की दरें आज से लागू, सस्‍ते हुए खाद्यान्न, दवाइयां और रोजमर्रा की चीजें  

GST Reduction: सरकार द्वारा हाल ही में कई जरूरी सामानों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों में कटौती की घोषणा की थी, जो आज यानी सोमवार से प्रभावी हो गई है. ऐसे में खाद्यान्न, दवाइयां और रोजमर्रा की वस्तुओं जैसी जरूरी वस्तुओं पर 5% की निचली दर से टैक्स लगता रहेगा, जिससे परिवारों के लिए वहनीयता सुनिश्चित होगी.

वहीं, इस कटौती को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि नए जीएसटी सुधारों से टैक्स बोझ में बड़ी राहत मिलेगी. इसके अलावा, इससे देश की जनता को लगभग ₹2 लाख करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है.  

जीएसटी दरों में किस पर कितनी कटौती

बता दें कि जीएसटी सुधार के तहत सरकार ने अब 4 की जगह सिर्फ 2 जीएसटी स्लैब- 5% और 18% रखा है. इसके अलावा, एक अलग से 40% का नया टैक्स ब्रैकेट भी तय किया गया है, जो अल्ट्रा लग्जरी सामानों या वस्तुओं पर लागू किया गया है.

खाने-पीने की वस्तुएं हुईं सस्ती

भारत सरकार द्वारा की गई जीएसटी कटौती से अब दूध से बने पेय पदार्थ, बिस्कुट, मक्खन, अनाज, सूखे मेवे, फलों के रस, घी, आइसक्रीम, जैम, केचप, नमकीन, पनीर, पेस्ट्री, सॉसेज और नारियल पानी जैसी रोजमर्रा की खाद्य वस्तुओं पर पहले की तुलना में कम जीएसटी लगेगा. इससे आम आदमी की रसोई पर पड़ने वाला खर्च भी घटेगा.

पर्सनल केयर उत्पाद भी हुए सस्‍ते

इसके अलावा, शैम्पू, साबुन, हेयर ऑयल, शेविंग क्रीम, टैल्कम पाउडर और फेस क्रीम जैसी दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी अब सस्ती मिलेंगी. वहीं, एसी, वाशिंग मशीन, टीवी, और डिशवॉशर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी अब किफायती दामों पर उपलब्ध होंगे.

सरकार ने कई आवश्यक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी दर घटाकर सिर्फ 5% कर दी है. साथ ही दवा कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) में संशोधन करें और इसका पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं.

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