प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहन व उसके प्रेमी की परिवार द्वारा आनर किलिंग में हमलावर गुलशन की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि झूठी शान, सम्मान के नाम पर हत्या करने वालों का समाज में कोई स्थान नहीं है। किसी को भी किसी की वैयक्तिक स्वतंत्रता छीनने का हक संविधान नहीं देता। यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने दिया है। ज्योति के परिवार वालों ने उसके दूसरी जाति के राहुल से शादी करने के नाते दोनों की हत्या कर दी। याची अधिवक्ता का कहना था कि उसने हत्या नहीं की। उस पर केवल चश्मदीद गवाह रोहित कुमार पर हमला करने का आरोप है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि घटना में याची का ऐक्टिव रोल है।