फसली ऋण पर किसानों को 7.70 प्रतिशत ब्याज की 30 जून तक मिलेगी छूट

वाराणसी। चंदौली, भदोही और वाराणसी के कृषि सहकारी ऋण समितियों के किसानों को फसली ऋण पर 7.70 प्रतिशत अनुदान का मौका 30 जून तक निर्धारित किया गया है। इसके बाद जो किसान फसली ऋण जमा करेंगे तो उन्हें मूलधन सहित 12.70 प्रतिशत तक ब्याज देना होगा। सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता विनोद कुमार ने बताया कि एक अप्रैल से फसली ऋण के मूलधन और ब्याज जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फसली ऋण पर 10.70 प्रतिशत लगने वाले ब्याज में किसानों को 30 जून तक 7.70 प्रतिशत अनुदान दिया गया है। जो किसान 30 जून तक फसली ऋण जमा करते है तो उन्हें उनके मूलधन पर तीन प्रतिशत ही वार्षिक ब्याज देना होगा। जिले में 100 से अधिक सहकारी बैंकों और समितियों से 300 से अधिक किसानों ने फसली ऋण लिया है। 30 जून के बाद जो भी किसान फसली ऋण जमा करेंगे उन्हें मूलधन के साथ 10.70 प्रतिशत ब्याज और दो प्रतिशत पैनल ब्याज सहित कुल 12.70 प्रतिशत ब्याज देना होगा।

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