नई दिल्ली। आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो अलर्ट हो जाइए। सरकार ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर और आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 तय की है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भी निवेशकों से 30 सितंबर तक अपने पैन को आधार से लिंक करने को कहा है। अगर आपने इसी महीने यह काम नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप पर आयकर अधिनियम के तहत 1,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। इसलिए सभी पैन कार्ड धारकों को जल्द से जल्द इसे लिंक कराना होगा। इससे पहले सरकार ने कई बार आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ाई है। सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण तारीख को फिर से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। आप एसएमएस के जरिए, आयकर विभाग की वेबसाइट के जरिए और पैन सेवा केंद्र में जाकर लिंकिंग का कार्य कर सकते हैं।