टीका न लगवाने पर दो अक्टूबर से सार्वजनिक स्थलों पर नहीं मिलेगी एंट्री

जम्मू-कश्मीर। कोविड टीकाकरण को गंभीरता से न लेने वाले लोगों पर सख्ती की तैयारी की जा रही है। जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्तर पर कम से कम कोविड की पहली खुराक को अनिवार्य कर दिया है। पहली खुराक नहीं लेने वालों को सरकारी कार्यालयों, शॉपिंग माल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक परिवहन और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर 2 अक्तूबर से आने नहीं दिया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त जम्मू के आधिकारिक ट्वीट पर जारी आदेश में बताया गया है कि सार्वजनिक स्थलों पर आने वाले लोगों के लिए कोविड टीकाकरण की पहली खुराक लेना अनिवार्य है। जिला जम्मू में इस समय 54 सक्रिय मामले हैं। लेकिन अनलॉक गतिविधियां बढ़ने के साथ कोविड की तीसरी लहर का खतरा भी बढ़ेगा। प्रदेश में इसी जिले में अब तक सर्वाधिक 1143 लोगों की कोविड संक्रमण से मौत हुई है। जिला जम्मू में अब तक प्रदेश में सर्वाधिक 15,24,419 लोगों का टीकाकरण हो चुका है, जिसमें 18 से अधिक आयु वर्ग में 13,93,130 लोगों का टीकाकरण हुआ है, जो अनुमानित आबादी पर 87.74 फीसदी है।

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