नई दिल्ली। अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए एक पहल की गई है। आपको बता दे कि ई-एफआईआर के 24 घंटे के अंदर जांच अधिकारी, सब-डिवीजन अधिकारी, थानाध्यक्ष व सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) मौके पर जाएंगे। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है।
अभी तक कोई छोटा सामान गायब होने व वाहन चोरी की ई-एफआईआर होती थी, लेकिन कई-कई महीनों तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, जिससे अपराधी काफी दिनों तक पुलिस की पहुंच से दूर रहते थे।
दिल्ली पुलिस अधिकारियों के अनुसार अब चोरी व सेंधमारी की काफी ई-एफआईआर होने लगी हैं। अब अगर किसी के घर में चोरी व सेंधमारी की वारदात होती है और पीड़ित ई एफआईआर कराता है तो जांच अधिकारी को 24 घंटे में पीड़ित में पीड़ित से मिलना होगा। ऐसा नहीं करने पर संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जांच अधिकारी को मौके पर पहुंचकर पीड़ित के फिर से बयान लेने होंगे और शिकायत पर पीड़ित के हस्ताक्षर कराने होंगे। जांच अधिकारी मौके मुआयना करेंगे और क्राइम टीम व फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाएंगे।