उपचुनाव में राजनीतिक दलों को करना होगा नियमों का पालन
हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र और फतेहपुर, अर्की, जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने व्यय निगरानी के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में राजनीतिक दलों को नियमों का पालन करना होगा। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों को भी इस बारे में चुनाव अवधि में एक घोषणा समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के माध्यम से तीन बार प्रकाशित और प्रसारित करनी होगी। नामांकन वापस लेने की तिथि से अगले दिन और मतदान पूर्ण होने से 48 घंटे पूर्व की अवधि में निर्धारित प्रपत्र पर यह घोषणा करनी होगी। कोविड नियमों का पालन करना होगा। घर-घर प्रचार के दौरान प्रत्याशी सहित केवल पांच लोगों को ही अनुमति होगी। रोड शो, मोटर बाइक, साइकिल रैली की अनुमति नहीं होगी। वर्चुअल माध्यम से प्रचार के दौरान एक स्थान पर 50 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक होगी। प्रत्याशी व राजनीतिक दलों को स्टार प्रचारक छोड़कर अधिकतम 20 वाहनों के माध्यम से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रचार की अनुमति होगी। नामांकन दाखिल करने सहित रैली में झंडे, टोपियां, मफलर, वाहन इत्यादि जिसमें प्रत्याशी का नाम अथवा फोटो अंकित हो। आंतरिक सभाओं में कुल क्षमता का 30 प्रतिशत अथवा 200 लोगों के एकत्र होने की अनुमति होगी। खुले स्थानों पर कुल क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा स्टार कैंपेनर के लिए 1000 तथा अन्य सभी सभाओं में 500 लोगों के एकत्र होने की अनुमति होगी। कोरोना टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है, लेकिन दूसरी खुराक के लिए वे योग्य नहीं हों, ऐसी स्थिति में उन्हें 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर मतदान और मतगणना केंद्र में आने की अनुमति होगी। यदि किसी ने टीके की पहली खुराक भी नहीं ली हो तो उन्हें 48 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रवेश की अनुमति होगी। टीकाकरण न करवाने वाले प्रत्याशियों के नामांकन भी स्वीकृत किए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए स्टार कैंपेनर की संख्या राष्ट्रीय दलों के लिए 20 और राज्य स्तरीय दलों के लिए 10 निर्धारित की गई है। इनकी सूची निर्वाचन अधिसूचना जारी होने की तिथि से 10 दिनों के भीतर उपलब्ध करवानी होगी। प्रत्याशियों को नामांकन के पहले दिन 48 घंटे के भीतर व दो सप्ताह पूर्व मामलों की सार्वजनिक जानकारी देनी होगी। यह जानकारी एक स्थानीय और एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने के अलावा राजनीतिक दल के अधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफार्म जिसमें फेसबुक और ट्विटर भी शामिल हैं, पर भी दर्शानी होगी। राजनीतिक दलों को इस बारे में प्रत्याशी चयन के 72 घंटे की अवधि में इसकी अनुपालना रिपोर्ट चुनाव आयोग को जमा करवानी होगी।