कोविड-19 से मरने वालों के परिजनों को मिलेगी अनुग्रह राशि
जम्मू-कश्मीर। जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कोरोना के कारण मरने वाले लोगों के परिजनों को सहायता के तौर पर पचास-पचास हजार रुपये देने के नियमों को मंजूरी दे दी है। पीड़ित परिवारों के आवेदन के एक महीने के भीतर उनके बैंक खातों में सीधी सहायता राशि दी जाएगी।
आपदा प्रबंधन, सहायता, प्रबंधन और पुनर्वास प्राधिकरण जम्मू-कश्मीर नेे मंगलवार को नए नियमों को मंजूरी दी। वहीं लेह में भी इसके लिए अलग से आदेश जारी किया गया। जम्मू-कश्मीर में अभी तक 4476 लोगों की कोविड से जान गई है। वहीं लद्दाख में 214 लोगों की जान गई है। आपदा प्रबंधन, सहायता, प्रबंधन और पुनर्वास प्राधिकरण की ओर जारी आदेश में कहा गया है कि सहायता राशि स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फोर्स देगी। वहीं जिला उपायुक्त स्वास्थ्य विभाग के रिकार्ड के आधार पर ही सहायता राशि देंगे। सहायता राशि उन सभी परिवारों को मिलेगी जिनके घर का कोई सदस्य कोरोना के कारण मरा हो। इसमें वे परिवार भी शामिल हैं, जिनके परिवार के सदस्य कोरोना प्रबंधन में लगे थे लेकिन उनकी मौत भी कोरोना के कारण हुई। सभी को वैध मृत्यु प्रमाणपत्र देना होगा।