नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने इस साल चौथी बार बिना आरएफआईडी (रेडियो फ्रिक्वैंसी आइडेंटीफिकेशन डिवाइस) टैग व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है। तीन बार की नाकामी के बाद अब एमसीडी दावा कर रही है कि इस बार कोई ढील नहीं दी जाएगी। इसके लिए 124 टोल नाकों पर सभी बंदोबस्त किए गए हैं। वाहनों में आरएफआईडी नहीं होने या टैग में रिचार्ज न होने पर कार्रवाई होगी। जरूरी होने पर वाहनों का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है। इसके लिए दिल्ली सरकार के विभाग को पत्र लिखा जा रहा है। दिलचस्प यह कि इससे पहले इसी साल दक्षिणी निगम ने आरएफआईडी सिस्टम को तीन बार इसी तरह का आदेश जारी किया था। जून, अगस्त और सितम्बर के आदेश में भी कमोवेश इसी तरीके का आदेश जारी हुआ था। शुरुआत में कुछ सख्ती दिखी, लेकिन बाद ही निगम ने अपने ही आदेश का ढीला कर दिया। एमसीडी का कहना है कि उस वक्त टोल नाकों पर जाम लगता था। इससे लोगों को खासी परेशानी होती थी। इसको देखते हुए ढिलाई बरती गई थी। लेकिन इस बार ऐसी कोई छूट नहीं मिलेगी। दक्षिणी निगम के महापौर मुकेश सूर्यान के मुताबिक अब सख्ती के बावजूद टोल प्वाइंट्स पर जाम नहीं लग रहा। दक्षिण निगम ने अब बिना आरएफआईडी टैग व टैग में अपर्याप्त रिचार्ज वाले विशिष्ट वाणिज्यिक वाहनों पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। टोल नाकों के नियमित रूप से निरीक्षण के लिए एनफोर्समेंट टीमों का गठन किया गया है, जो नियमित रूप सेनिगरानी कर रही हैं। उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उन्होंने बताया कि आरएफआईडी प्रणाली यह सुनिश्चित करती है, कि सभी वाणिज्यिक वाहन कर और पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) का भुगतान आरएफआईडी टैग से करें और भुगतान नकदी रहित हो।