नई दिल्ली। अचानक सब्सक्राइबर की मृत्यु की स्थिति में केवल मनोनीत सदस्य ही ईपीएफ सेविंग को निकाल सकते हैं। सब्सक्राइबर एक से अधिक नामांकित व्यक्तियों को नामांकित कर सकते हैं और सभी नामांकित व्यक्तियों के बीच हिस्सेदारी का प्रतिशत भी निर्धारित कर सकते हैं। ईपीएफ खाताधारक नॉमिनी को ऑनलाइन जोड़ सकते हैं। इसका लाभ लेने के लिए ग्राहकों के पास एक सक्रिय यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) होना चाहिए और आधार नंबर ग्राहकों के ईपीएफ खाते से जुड़ा होना चाहिए।
इस साल मई में EPFO ने कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) योजना के तहत देय अधिकतम बीमित राशि को बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया। ईडीएलआई कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत तैयार की गई योजनाओं में से एक है। रजिस्टर्ड नामांकित व्यक्ति को बीमित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में अवधि के दौरान एकमुश्त भुगतान मिलता है।