GST: जीएसटी काउंसिल ने आम लोगों को राहत देने और देश में उपभोग को बढ़ावा देने के लिए कई रोजमर्रा के सामान और अन्य चीजों पर जीएसटी दरों में भारी कटौती कर दी है। यह कटौती आगामी 22 सितंबर से लागू होने जा रही है। इससे घी, पनीर, छेना सहित कई सामान सस्ते हो गए हैं। एसी, होम अप्लायंसेस सहित कई इलेक्ट्रिक्स सामान के भी दाम घट गए हैं। इतना ही नहीं, छोटी कारें, मेडिकल से जुड़ी चीजें, कई जीवन रक्षक दवाएं भी सस्ती होने जा रही हैं। आइए हम यहां उन सभी आइटम पर लगने वाले जीएसटी दर को समझ लेते हैं कि पहले इनपर अब कितना जीएसटी चुकाना होगा और पहले कितना चुकाना होता था।
जीएसटी में बदलाव के बाद क्या-क्या सस्ता
सामान | पुराना जीएसटी रेट | नया जीएसटी रेट |
दूध, पनीर, छेना | 5 फीसदी | 0 फीसदी |
बटर, खोआ, घी, चीज और अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
33 जीवन रक्षक दवा- ओनासेमनोजेन अबेपार्वोवेक, एस्किमिनिब, मेपोलिज़ुमाब, पेगीलेटेड लिपोसोमल इरिनोटेकन, डाराटुमुमाब, डाराटुमुमैब उपचर्म, टेक्लिस्टामैब, अमिवंतामब, एलेक्टिनिब, रिस्डिप्लाम, ओबिनुटुज़ुमैब, पोलाटुज़ुमैब वेडोटिन, एंट्रेक्टिनिब, एटेजोलिज़ुमाब, स्पेसोलिमैब, वेलाग्लूसेरेज अल्फा, एगल्सिडेस अल्फा, रुरियोक्टोकॉग अल्फा पेगोल, इडुरसल्फेटेज, एल्ग्लूकोसिडेस अल्फा, लैरोनिडेस, ओलिपुडेस अल्फा, टेपोटिनिब, एवेलुमैब, एमिसिज़ुमाब, बेलुमोसुडिल, मिग्लस्टैट, वेलमनसे अल्फा, एलिरोक्यूमैब, एवोलोकुमाब, सिस्टामाइन बिटार्ट्रेट, सीआई-अवरोधक इंजेक्शन और इंक्लिसिरन | 12 फीसदी | 0 फीसदी |
पर्सनल हेल्थ इश्योरेंस और जीवन बीमा (एलआईसी) | 12 फीसदी | 0 फीसदी |
खाखरा, चपाती या रोटी, ब्रेड | 5 फीसदी | 0 फीसदी |
रबड़, मैप, चार्ट और ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, पेस्टल, एक्सरसाइज बुक और नोटबुक | 5 फीसदी | 0 फीसदी |
15 हॉर्स पावर तक की क्षमता के निश्चित गति वाले डीजल इंजन, हैंड पंप, ड्रिप सिंचाई उपकरण और स्प्रिंकलर के लिए नोजल, मिट्टी तैयार करने के लिए कृषि और बागवानी मशीनरी, कटाई और थ्रेसिंग मशीनरी, कंपोस्टिंग मशीन और ट्रैक्टर (1800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले सेमी-ट्रेलर के लिए ट्रैक्टर को छोड़कर). | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया सहित प्रमुख उर्वरक कच्चे माल | 18 फीसदी | 5 फीसदी |
नीम-आधारित कीटनाशक सहित विभिन्न जैव कीटनाशक | 12 फसदी | 5 फीसदी |
ट्रैक्टर के पिछले टायर और ट्यूब, ट्रैक्टरों के लिए 250 सीसी से अधिक सिलेंडर क्षमता वाले कृषि डीजल इंजन, ट्रैक्टर के लिए हाइड्रोलिक पंप और विभिन्न ट्रैक्टर कलपुर्जों | 18 फीसदी | 5 फीसदी |
350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें और एयर कंडीशनर, डिशवॉशर और टीवी जैसे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद | 28 फीसदी | 18 फीसदी |
एसी यानी एयर कंडीशनिंग मशीनें, टीवी, डिशवॉशिंग मशीनें, छोटी कारें, मोटरसाइकिल | 28 फीसदी | 18 फीसदी |
बीड़ी | 28 फीसदी | 18 फीसदी |
जीएसटी में बदलाव के बाद क्या-क्या महंगा
सामान | जीएसटी का पुराना रेट | जीएसटी का नया रेट |
कोल्ड ड्रिंक और ऐडेड शुगर आइटम | 28 फीसदी | 40 फीसदी |
1,200 सीसी से अधिक और 4,000 मिमी से अधिक लंबी सभी वाहनों के साथ-साथ 350 सीसी से अधिक की मोटरसाइकिल और रेसिंग कार पर 40 प्रतिशत शुल्क लगाया जाएगा | ||
नन अल्कोहलिक बेवरेज | 28 फीसदी | 40 फीसदी |
महंगी कार, तंबाकू और सिगरेट | 28 फीसदी | 40 फीसदी |
कैसीनो, रेस क्लब, या आईपीएल जैसे खेल आयोजनों में एंट्री | 18 फीसदी | 40 फीसदी |
किसी रेस क्लब में सट्टेबाजों को लाइसेंस देने के लिए सेवाएं, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग | 28 फीसदी | 40 फीसदी |
रिवॉल्वर और पिस्तौल | 28 फीसदी | 40 फीसदी |
पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, चबाने वाला तंबाकू, जर्दा, एडेड शुगर, कार्बोनेटेड ड्रिग्स, पर्सनल यूज वाले एयरक्राफ्ट, लग्जरी कार और फास्ट फूड | अलग-अलग स्लैब | 40 फीसदी |
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