हरियाणा। हरियाणा विधानसभा में 17 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में भाग लेने वाले विधायकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कोविडरोधी टीकाकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता के निर्देश पर विधानसभा सचिवालय की ओर से सभी विधायकों और प्रदेश सरकार के सभी विभागों को सूचित किया गया है। नए निर्देशों के मुताबिक सत्र में भाग लेने वाले विधायकों और अधिकारियों को कम से कम एक कोविड रोधी इंजेक्शन लगा होना चाहिए। जो किन्हीं भी कारणों से 17 दिसंबर तक इजेक्शन नहीं लगवा पाएंगे उन्हें अपने साथ कोविड टेस्ट आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए नए दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं। इनके तहत विधान भवन में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए कोविड रोधी पहला इंजेक्शन लगवाना अनिवार्य है। विस अध्यक्ष ने सत्र संबंधी कार्यों से विधान भवन आने वाले सभी आगंतुकों से आग्रह किया है कि अगर उन्होंने पर्याप्त समय पूर्व कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, वे दूसरा भी लगवाएं।