अगर एटीएम मशीन में फंस गए हैं आपके पैसे, तो बिना घबराए करें ये काम…
नई दिल्ली। अक्सर हम सभी लोग अपने पैसों को निकालने के लिए एटीएम मशीन का उपयोग करते हैं। इमरजेंसी या किसी जरूरत की अवस्था में एटीएम मशीन काफी मददगार है। यहां से हम किसी भी समय आसानी से अपने पैसों को निकाल सकते हैं। हालांकि कई बार एटीएम से पैसों को निकालते समय लोगों को विभिन्न प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये कई मर्तबा देखा गया है कि एटीएम से पैसों को निकालते वक्त लोगों के पैसे मशीन में फंस जाते हैं। ऐसे में कई लोग घबरा जाते हैं और अपने पैसों को दोबारा एटीएम मशीन से निकालने की कोशिश करते हैं। इस स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसी कड़ी में आज हम आपको उस प्रक्रिया के बारे में बताने वाले हैं, जिसकी मदद से आप एटीएम में फंसे पैसों को दोबारा निकाल सकते हैं। अगर एटीएम से पैसे निकालते वक्त पैसा एटीएम मशीन में अटक जाए और अकाउंट से भी कट जाए, तो इस स्थिति में आपको ट्रांजैक्शन स्लिप संभालकर रखनी चाहिए। वहीं अगर एटीएम मशीन से आपको ट्रांजैक्शन स्लिप नहीं मिलती, तो आप बैंक स्टेटमेंट से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगले प्रोसेस में आपको बैंक ब्रांच में विजिट करके इसकी लिखित शिकायत देनी होगी। शिकायत दर्ज करवाते वक्त आपको अपनी ट्रांजैक्शन स्लिप की फोटोकॉपी को भी अटैच करना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस तरह के मामलों को देखते हुए खास गाइडलाइंस बना रखा है। इसके मुताबिक इस तरह के मामलों में बैंक को ग्राहकों के पैसों को 7 दिनों के भीतर वापिस करना होगा। अगर बैंक आपके पैसों को एक सप्ताह के भीतर वापस नहीं करता है, तो इसके लिए आप बैंकिंग लोकपाल से मिल सकते हैं।अगर बैंक 7 दिनों के भीतर ग्राहकों के पैसे नहीं लौटा पाता, तो उसके बाद बैंक को प्रतिदिन के हिसाब से 100 रुपये ग्राहक को देना होगा। इस विषय की अधिक जानकारी के लिए आप बैंक के ग्राहक सेवा अधिकारी से बात कर सकते हैं।