नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर विभाग ने व्यक्तियों, पेशेवरों और छोटे व्यवसायों की ओर से ऑनलाइन आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए ITR 1 और 4 को सक्षम कर दिया है। विभाग ने ट्वीट कर बताया है कि अन्य आईटीआर/फॉर्म तैयार करने के लिए भी सॉफ्टवेयर/यूटिलिटीज को जल्द ही सक्षम किया जाएगा। विभाग ने एक ट्वीट के जवाब में इसकी जानकारी दी है।
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर 1 और 4 ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन मोड में दाखिल करने के लिए सक्षम हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि उन लोगों के लिए 31 जुलाई है, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है।
ITR-1 वेतनभोगी वर्ग और वरिष्ठ नागरिकों की ओर से दाखिल किया जाता है। ITR-2 उन व्यवसायों और पेशेवरों की ओर से दायर किया जाता है जिन्होंने अनुमानित कराधान का विकल्प चुना है और वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है।