India-Qatar: भारत की बड़ी कुटनीतिक जीत,कतर में फांसी की सजा पाए आठ भारतीय नागरिक रिहा

India-Qatar: पिछले साल 20 दिसंबर को, कतर एक अदालत ने भारतीय नौसेना के आठ जवानों को फांसी की सजा सुनाई थी, जिन्‍हें अब रिहा कर दिया गया है. फांसी की सजा पाए भारतीय नौसेना के दिग्गजों को दोहा की एक अदालत ने रिहा कर दिया है और आठ में से सात जवान अब भारत लौट आए हैं. हालांकि इसे भारत के लिए बड़ी कुटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है.

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि आठ भारतीय नागरिकों में से सात  भारत लौट चुके हैं. हम अपने नागरिकों की रिहाई और घर वापसी के लिए कतर के अमीर के फैसले की सराहना करते हैं. बता दें कि इससे पहले नई दिल्ली के राजनयिक हस्तक्षेप के बाद इन सभी भारतीय नौसेनिकों की मृत्युदंड की सजा को अलग-अलग अवधि के जेल की सजा में बदल दिया गया था.

India-Qatar: अगस्त 2022 में हुई थी गिरफ्तारी

बता दें कि आठों पूर्व नौसैनिक कतर के दोहा स्थित अल दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजिज में काम करते थे. इन्हें जासूसी के आरेाप में अगस्त, 2022 में गिरफ्तार कर लिया गया था. हालांकि, आरोप कभी सार्वजनिक नहीं किए गए. सूत्रों  के मुताबिक, सभी पर पनडुब्बी परियोजना की जासूसी करने का आरोप था.

India-Qatar: कतर के फैसले के खि‍लाफ अपील

दरअसल, अल दाहरा ग्लोबल कंपनी कतर के सैन्य बलों व अन्य सुरक्षा एजेंसियों को प्रशिक्षण व अन्य सेवाएं उप्‍लब्‍ध कराती है. वहीं, एक साल से अधिक जेल में रहने के बाद पूर्व नौसैनिकों को कतर की निचली अदालत ने अक्टूबर में मौत की सजा सुनाई थी, जिससे केंद्र सरकार हैरान रह गई थी क्योंकि कतर ने पहले इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी. हालांकि भारत ने कतर के इस फैसले के खिलाफ अपील की. कतर प्राकृतिक गैस का भारत को बड़ा आपूर्तिकर्ता है. वहां करीब आठ लाख भारतीय काम करते हैं और दोनों देशों के बीच हमेशा से बेहतर रिश्ते रहे हैं.

India-Qatar: इन लोगों को मिली रिहाई

जिन आठ नौसेनिकों को सजा से रिहाई मिली है, उनके नाम हैं –

कैप्टन नवतेज गिल

कैप्टन सौरभ वशिष्ठ

कमांडर पूर्णेंदु तिवारी

कमांडर अमित नागपाल

कमांडर एसके गुप्ता

कमांडर बीके वर्मा

कमांडर सुगुनाकर पकाला

नाविक रागेश

इन सभी नौसैनिकों को कतर में अगस्त 2022 में अघोषित आरोपों के बाद हिरासत में लिया गया था. जानकारी के अनुसार, नौसेना के चार पूर्व अधिकारियों को 15 साल की जेल की सजा दी गई और दो अन्य लोगों को 10 साल की.  

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