दिल्ली में लागू होगा पुराने वाहनों के लिए नया नियम, 1 नवंबर से नहीं मिलेगी इन गाड़ियों को एंट्री

Delhi: देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली इन दिनों प्रदूषण की मार झेल रही है. इस बीच राज्य सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को काबू में करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि राजधानी दिल्ली में 1 नवंबर 2025 से अब सिर्फ BS-VI (बीएस-6) उत्सर्जन मानक पर खरी उतरने वाले कमर्शियल वाहनों को ही एंट्री मिलेगी. BS-VI नियमों का पालन नहीं करने वाले कमर्शियल वाहनों को 1 नवंबर से नेशनल कैपिटल में आने से रोक दिया जाएगा.

राजधानी में कौन से वाहनों को मिली अनुमति

आयोग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में केवल BS-VI, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही आने की अनुमति होगी. वहीं, BS-IV या उससे पुराने डीज़ल इंजन वाले ट्रक, टेम्पो और अन्य मालवाहक गाड़ियां अब दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगी. यह आदेश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 12(1) के तहत जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक भारी मालवाहक वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करना है.

इस कदम से धुआं और हानिकारक गैसें काफी कम होंगी

सरकार का मानना है कि BS-VI मानक को सख्ती से लागू करने से वाहनों से निकलने वाला धुआं और हानिकारक गैसें काफी कम होंगी. इससे राजधानी की हवा को कुछ हद तक स्वच्छ और सांस लेने लायक बनाने में मदद मिलेगी. दिल्ली सरकार का यह कदम सर्दियों से पहले उठाया गया एक प्री-एम्प्टिव एक्शन है.

सभी चेक प्वाइंट्स पर वाहनों की चेकिंग का आदेश

परिवहन विभाग ने राजधानी के सभी चेक प्वाइंट्स पर ऐसे वाहनों की चेकिंग का आदेश दिया है. सीएक्यूएम ने प्रदूषण की स्थिति देखते हुए ग्रैप 2 लागू किया है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों की मानें तो दिवाली बाद से लगातार एक्यूआई गंभीर स्थिति में बना हुआ है. CAQM पुराने वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के लिए लगातार ऐसे सुधारवादी कदम उठा रहा है.

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