दिल्ली के कारोबारियों को मिली बड़ी राहत, लाइसेंसिंग प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, अब नही काटने पडेंगे पुलिस दफ्तर के चक्कर

Delhi: दिल्ली सरकार ने कारोबारियों को एक बड़ी राहत दी गई है. राजधानी में व्यापार को आसान बनाने के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब होटल, मोटल, गेस्ट हाउस जैसी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए दिल्ली पुलिस से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है. इसके लिए नगर निकाय और संबंधित विभाग जारी करेंगे। दिल्ली सरकार ने कारोबारियों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल और तेज करने के लिए ये कदम उठाया है।

‘सरकार का दूरदर्शी दृष्टिकोण’

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लाइसेंस की इस अनिवार्यता को खत्म करने को सरकार का एक बड़ा कदम बताया. उन्होंने कहा यह सुधार सरकार के दूरदर्शी दृष्टिकोण का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अधिकतम शासन-न्यूनतम सरकार की नीति के अनुरूप ही कार्य कर रही है. इसके आगे उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की पहली प्राथमिकता जनता के हित में काम करना है और इसी पर अमल करते हुए सरकार ने दिल्ली के कारोबारियों और पुलिस को बड़ी राहत दी है.

लाइसेंस प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और डिजिटल होगी

मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि लाइसेंस प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाया जाएगा, ताकि किसी को परेशानी न हो। यह बदलाव दिल्ली पुलिस के बोझ को कम करेगा और उनकी ऊर्जा सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं के अनुकूल वातावरण बनाने व अपराध रोकने जैसे अहम कामों में लगेगी। साथ ही, कारोबारियों को अब लाइसेंस के लिए कम इंतजार करना पड़ेगा।

स्थानीय निकायों से प्राप्त होगें लाइसेंस’

उप राज्यपाल वी के सक्सेना ने कहा कि इस लाइसेंस के वजह से न सिर्फ कारोबारियों को पुलिस दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, बल्कि इससे पुलिस को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है. पुलिस की इन परेशानियों का निवारण करते हुए उन्होंने कहा कि कारोबारियों को दिए जाने वाले लाइसेंस अब स्थानीय निकायों जैसे दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर परिषद या दिल्ली छावनी बोर्ड के माध्यम से दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि अब कारोबारियों को पुलिस से एनओसी पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी.

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