Gujrat HC: राहुल गांधी को नहीं मिली राहत, 2 साल की सजा पर रोक वाली याचिका खारिज

New Delhi: गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी का बड़ा झटका लगा है। गुजरात हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। मालूम हो कि मोदी सरनेम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया था। इस मामले में उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी संसद की सदस्यता भी चली गई थी।

मार्च में हुई थी दो साल की सजा
दरअसल, राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी उपनाम को लेकर बयान दिया था। इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था. चार साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को धारा 504 के तहत दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल की लोकसभा सदस्यता भी चली गई थी। ऐसे में अगर हाईकोर्ट से राहुल के पक्ष में फैसला आता है तो कांग्रेस नेता की संसद सदस्यता बहाल होने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।

हाईकोर्ट ने राहुल की याचिका खारिज करते वक्त क्या कहा?

– हाईकोर्ट के जज जस्टिस हेमंत पृच्छक की बेंच याचिका खारिज करते हुए कहा, आवेदक पूर्णतः अस्तित्वहीन आधार पर राहत तलाशने का प्रयास कर रहा है।

कोर्ट ने कहा, इसका सुस्थापित सिद्धांत है कि निचली अदालत के दोषसिद्धि के फैसले पर रोक कोई नियम नहीं है, बल्कि एक अपवाद है, जिसका सहारा दुर्लभ मामलों में लिया जाना चाहिए।

– कोर्ट ने कहा, योग्यता केवल सांसद, विधायकों तक सीमित नहीं है। आवेदक के खिलाफ लगभग 10 आपराधिक मामले लंबित हैं।

 

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