Maharashtra: NCP नेता नवाब मलिक को नहीं मिली राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

 Bombay high court: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को बॉम्‍बे हाई कोर्ट ने चिकित्सा के आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया। बता दें कि पूर्व मंत्री नवाब मलिक को ईडी ने भगौड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़े एक मामले में फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया था। राकांपा नेता को न्यायिक हिरासत में रखा गया है और वर्तमान में उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है।

बता दें कि पूर्व मंत्री नवाब मलिक ने मनी लॉन्ड्रिगं मामले में चिकित्सा के आधार पर जमानत के लिए अपील की थी। उन्होंने बताया कि वह क्रोनिक किडनी बिमारी के अलावा अन्य रोगों से भी पीडि़त हैं। लेकिन जस्टिस अनुजा प्रभुदेसई की एकल पीठ ने नवाब मलिक की याचिका को खारीज कर दी। वहीं, हाईकोर्ट ने कहा कि दो सप्ताह के बाद योग्यता के आधार पर जमानत की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई की जाएगी।

जानकारी के मुताबिक, नवाब मलिक के वकील अमित देसई ने कहा कि पिछले आठ महीने से मलिक की हालत बिगड़ती जा रही है, वह किडनी की बीमारी के स्टेज 2 से स्टेज 3 के बीच हैं। उन्होंने अदालत से अनुरोध करते हुए कहा कि मलिक को अगर इसी परिस्थिति में रखा जाएगा तो उनके लिए यह जानलेवा साबित हो सकता है।

ईडी की तरफ से सॉलीसिटर जनरल अनिल सिंह ने मलिक के जमानत का विरोध करते हुए बताया कि उन्हें उनके पसंद के अस्पताल में रखा गया है और वहां उनका इलाज जारी है।

 

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