Misleading Advertising: पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन (Misleading Advertising) मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट में योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद एमडी आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहें. मामले के सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को उचित हलफनामा दाखिल नहीं करने और नियमों को अनदेखी करने के लिए जमकर फटकार लगाई है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको इस मामले में हलफनामा दायर करना चाहिए था. इसके साथ उन्हें हलफनामा दाखिल करवाने के लिए आखिरी मौका दिया है. इसके साथ ही अदालत ने आदेश दिया है कि इस मामले पर अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी. वहीं, कोर्ट ने पतंजलि के एमडी के हलफनामे में दिए बयान को भी खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स (मैजिक रेमेडीज) एक्ट पुराना है.
Misleading Advertising: हर आदेश का सम्मान होना चाहिए
शीर्ष न्यायालय ने पतंजलि और आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट नोटिस का जवाब नहीं देने पर कहा कि यह पूर्ण अवहेलना है. केवल सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, देशभर की अदालतों से पारित हर आदेश का सम्मान होना चाहिए. आपको इस मामले में हलफनामा दायर करना चाहिए था. आपको अदालत में दिए गए आश्वासनों का पालन करना होगा, आपने हर सीमा लांघकर रख दी.
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर भी सवाल उठाए. उसने कहा कि आश्चर्य की बात यह है कि जब पतंजलि यह कहकर शहर जा रही थी कि एलोपैथी में कोविड का कोई इलाज नहीं है, तो केंद्र ने अपनी आंखें बंद रखने का फैसला क्यों किया?
Misleading Advertising: हलफनामा दायर करने के लिए मांगा समय
हालांकि पतंजलि ने अपनी याचिका में मांग की है कि विज्ञापन मामले में उसे ताजा हलफनामा दायर करने के लिए और समय दिया जाए. इस पर कोर्ट ने कहा कि कभी-कभी चीजों को सही फैसले तक पहुंचना जरूरी है. इस दौरान योग गुरु रामदेव ने पतंजलि के औषधीय उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर अदालत से बिना शर्त माफी मांगी.
Misleading Advertising: 10 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी मौका देते हुए रामदेव और बालकृष्ण को एक सप्ताह के भीतर नया हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया. साथ ही पीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 10 अप्रैल तय करते हुए निर्देश दिया कि दोनों अगली सुनवाई के दिन उसके समक्ष उपस्थित रहेंगे.
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