नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों पर दिल्ली-एनसीआर में लगाई रोक में छूट से इनकार कर दिया है। इस संबंध में दायर याचिका को एनजीटी ने खारिज कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि एक डीजल कार से होने वाला प्रदूषण 24 पेट्रोल और 40 सीएनजी वाहनों के बराबर होता है।
याचिकाकर्ता सरबजीत ए सिंह ने 100 फीसदी दिव्यांगता के आधार पर प्रतिबंध में राहत की मांग की थी। जस्टिस आदर्श कुमार वर्मा और जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने कहा कि इस बारे में पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। लिहाजा फिर से दी गई याचिका सुनवाई योग्य नहीं मानी जा सकती।