नई दिल्ली। भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) के मौजूदा अध्यक्ष का विस्तारित कार्यकाल रविवार को समाप्त हो गया। इसको लेकर प्रेस एसोसिएशन ने चिंता जताते हुए कहा कि यह एक आसन्न संकट है, क्योंकि सरकार ने अभी तक इसका नया अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया है। पत्रकार निकाय ने एक बयान में कहा कि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सी. के. प्रसाद का परिषद के अध्यक्ष के रूप में तीन साल का कार्यकाल मई में समाप्त हो गया था, हालांकि पीसीआई अधिनियम 1978 के अनुसार उन्होंने छह और महीनों के लिए परिषद के अध्यक्ष के रूप में काम करना जारी रखा। एसोसिएशन ने कहा कि पीसीआई अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है कि मौजूदा अध्यक्ष अपने विस्तारित कार्यकाल की समाप्ति के बाद नए अध्यक्ष की नियुक्ति और कार्यभार संभालने तक पद पर बने रह सकते हैं। साथ ही एसोसिएशन ने कहा कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक परिषद की कोई बैठक नहीं हो सकती है, परिषद के कर्मचारी भी अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वेतन नहीं ले पाएंगे। एसोसिएशन ने कहा कि परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जाती है जिसमें राज्यसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और पीसीआई के निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक शामिल होता है।