नई दिल्ली। गूगल प्लेटफॉर्म पर अब कुछ भी सर्च या पोस्ट करना खतरनाक हो सकता है और ऐसा करने पर आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। नए आईटी नियमों के तहत कॉपी राइट नियमों, ट्रेडमार्क, कोर्ट आर्डर, सेक्सुअल ग्राफिक्स कंटेंट और धोखेबाजी से जुड़े मामलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है तथा गूगल की तरफ से से नवंबर माह में 26,087 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। गूगल को यूजर्स की तरफ से नवंबर में 26,087 शिकायत मिली थी, जिन पर कार्रवाई करते हुए गूगल ने लगभग 61,114 पीस कंटेंट को हटा दिया गया।
इसका खुलासा मंतली ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल की तरफ से यूजर्स की शिकायत के अलावा नवंबर माह में ऑटोमेटेड डिटेक्शन मोड से 3,75,468 पीस कंटेंट को हटाया गया है। गूगल ने अक्टूबर माह में यूजर्स की तरफ से 24,569 शिकायतों को रिसीव किया था और लगभग 48,594 पीस कंटेट को हटाया गया था तथा साथ ही 3,84,509 पीस कंटेंट को ऑटोमेटेड डिटेक्शन मोड से हटाया गया। अमेरिकी कंपनी गूगल ने मई 2021 में लागू नए आईटी नियमों के तहत किया है।
गूगल ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा है कि नवंबर में करीब भारत के लोकल नियमों के उल्लंघन को लेकर 26,087 शिकायतें दर्ज की गई थी जिसमें लगभग 61,114 यूजर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है तथा सभी शिकायतें थर्ड पार्टी कंटेंट को लेकर थी जिसमें लोकल कानून के उल्लंघन का आरोप था। यूजर्स को कभी भी गूगल पर कॉपी राइट फोटो और वीडियो, ट्रेडमार्क चीजों को डाउनलोड नहीं करना चाहिए तथा साथ ही कोर्ट आर्ड पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए और इसके अलावा सेक्सुअल ग्राफिक्स कंटेंट और धोखेबाजी के मामले में भी शिकायत दर्ज की गई है।