Railway Promotion Rules: भारतीय रेलवे में अब प्रमोशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. दरअसल, रेलवे बोर्ड की उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी विभागीय पदोन्नति परीक्षाएं आरआरबी द्वारा केंद्रीयकृत परीक्षा सीबीटी के माध्यम से की जाएंगी. ऐसे में सभी क्षेत्रीय रेलवे परीक्षा के लिए एक कैलेंडर बनाया जाएगा और इसी के आधार पर परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी.
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि रेलवे ने यह निर्णय पिछली परीक्षाओं के बुरे अनुभव को देखते हुए लिया है. इसके तहत कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) में अभ्यर्थियों को प्रश्न-पत्र, उत्तर पुस्तिका और आंसर की भी दिखाई जाती हैं. पूछे गए प्रश्नों और आंसर की गलतियों पर आपत्ति जताने का भी पर्याप्त मौका मिलता है. इससे गड़बड़ी की आशंका बहुत कम हो जाती है.
प्रमोशन नियमों में हुए ये बदलाव
- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी नियमावली के मुताबिक, किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के खिलाफ पुलिस या अन्य जांच एजेंसियां रिपोर्ट दर्ज करती हैं, तो उसे निलंबित माना जाएगा.
- पात्रता संबंधी अन्य दस्तावेज व डेटा जैसे जाति, प्रमाण पत्र संख्या, मोबाइल नंबर, पहचान के निशान, फोटो, हस्ताक्षर, जन्म तिथि और योग्यता स्पष्ट तौर पर परिभाषित कर कैप्चर किए जाएंगे.
- वहीं, परीक्षा आयोजित कराने के लिए ओपन टेंडर निकाले जाएंगे. विभिन्न मापदंडों को पूरा करने वाली एजेंसी ही इसके लिए चयन की जाएगी. रेलवे की टीम परीक्षा केंद्र का आडिट करेंगी.
- इसके अलावा, केंद्र के बहार बाथरूम नहीं होना चाहिए. 100 प्रतिशत सीसीटीवी कवरेज और परीक्षा से दो घंटे पहले और एक घंटे बाद तक सीसीटीवी से रिकार्डिंग की जाएगी.
- जबकि परीक्षा शहर की जानकारी 10 दिन पहले और परीक्षा केंद्र की जानकारी चार दिन पहले साझा की जाएगी. परीक्षा केंद्र कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया से आवंटित किए जाएंगे.
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