नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 8 सहकारी बैंकों पर नियामकीय अनुपालन में कमियों के लिए जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि एसोसिएट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर निदेशकों, रिश्तेदारों एवं फर्मों/संस्थाओं जिनमें वे रुचि रखते हैं, को ऋण और अग्रिम और अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) पर मास्टर निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने आगे कहा कि जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष योजना के कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए सहकारी बैंक लिमिटेड, सूरत पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
आरबीआई ने बताया कि मोगवीरा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर केवाईसी मानदंडों से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है और साथ ही वसई जनता सहकारी बैंक, पालघर पर भी दो लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा आरबीआई ने राजकोट पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक, राजकोट पर निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं जिनमें वे रुचि रखते हैं, को ऋण और अग्रिम के निर्देशों के उल्लंघन के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। भद्राद्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर भी आरबीआई ने दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।