नई दिल्ली। आरबीआई ने तीन नियमों में बदलाव करने जा रहा है, जिसमें एटीएम से पैसा निकालने, बैंक लॉकर और ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन से जुड़े हैं। आरबीआई की 10 जून 2021 की अधिसूचना के मुताबिक, 1 जनवरी 2022 से बैंकों को मासिक मुफ्त एटीएम निकासी सीमा के बाद प्रत्येक लेनदेन पर 20 रुपये के बजाय 21 रुपये चार्ज करने की अनुमति होगी। बैंक अपने ग्राहकों से एक जनवरी से 21 रुपये चार्ज किया करेंगे। जबकि ग्राहक अपने खुद के बैंक एटीएम से 5 निःशुल्क एटीएम निकासी सीमा और अन्य बैंक एटीएम से 3 निःशुल्क एटीएम निकासी सीमा का लाभ उठाना जारी रखेंगे।
आरबीआई की 18 अगस्त 2021 की अधिसूचना के मुताबिक, 1 जनवरी 2022 से बैंक अपने कर्मचारियों द्वारा चोरी या धोखाधड़ी के कारण लॉकर में रखे सामान के नुकसान के लिए दायित्व से किनारा नहीं कर सकते हैं। भारत के केंद्रीय बैंक ने इस तरह के नुकसान के लिए बैंक की देनदारी को मौजूदा वार्षिक बैंक लॉकर किराए के 100 गुना पर रखा है और साथ ही बैंकों को बैंक लॉकर ग्राहकों को ठीक से चेतावनी देने का भी निर्देश दिया है कि बैंक लॉकर की सामग्री का बीमा करने के लिए जिम्मेदार नहीं है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाताधारकों के लिए 31 दिसंबर 2021 तक अपने आधार नंबर और EPF खाते को लिंक करना अनिवार्य है, ऐसा न होने की स्थिति में पीएफ खाते में कंपनी के योगदान को बंद कर दिया जाएगा। भविष्य निधि नियामक ने नियोक्ताओं को सभी ईपीएफ खाताधारकों के यूएएन के साथ आधार को सत्यापित कराने का भी निर्देश दिया है।