मुंबई। मुंबई में धारा 144 लागू कर दिया गया है। मुंबई पुलिस की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, पूरे राज्य में धारा 144 चार दिसंबर से दो जनवरी तक लागू रहेगी। इसके तहत पूरी मुंबई में कई तरह के प्रतिबंध भी लागू हुए है। पांच या इससे अधिक लोगों के एक जगह पर इकट्ठे होने पर मनाही है। इसके अलावा सार्वजनिक सभा के प्रदर्शन पर भी रोक लगी है।
मुंबई पुलिस की ओर से जारी आदेश के अनुसार, राज्य में चार दिसंबर से दो जनवरी तक हथियारों पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लागू रहेगा। साथ ही लाउडस्पीकर, बैंड और पटाखे जलाने पर भी पाबंदी रहेगी। पुलिस ने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धारा 144 लागू होते ही विवाह समारोह, अंतिम संस्कार सभाओं, जुलूस, कंपनियों और क्लबों की बड़े पैमानों पर होने वाली बैठकों पर भी रोक लगा दी गई है।
शैक्षणिक गतिविधियों के लिए स्कूल, कॉलेज व अन्य संस्थानों में होने वाली बैठकों पर भी प्रतिबंध लागू किया गया है। कारखानों, दुकानों व अन्य प्रतिष्ठानों की सामान्य बैठकों के अलावा जुलूस के प्रदर्शन पर भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा।