नई दिल्ली। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने कथित गैंगस्टर वसीम खान की संपत्तियों को कुर्क करने के गैंगस्टर एक्ट कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि ‘अदालतों को सरकार या जिलाधिकारी कि माउथपीस की तरह काम नही करना चाहिए।’ हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि गैंगस्टर एक्ट के अंतरगत संपत्तियां कुर्क करने की निर्धारित प्रक्रिया का पालन इस मामले में नहीं किया गया।
हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जो संपत्तियां कुर्क की गई हैं वह याची ने अपने मुंबई के व्यवसाय से अर्जित की हैं या उसकी पैतृक संपत्ति हैं। आपको बता दें कि 2021 में लखनऊ के मलिहाबाद के रहने वाले वसीम खान पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज किया था। अप्रैल 2022 में लखनऊ डीएम की कोर्ट और 2023 में लखनऊ की गैंगस्टर एक्ट की कोर्ट ने वसीम खान की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया था।
इसके बाद वसीम खान की एक स्कार्पियो ,एक बाइक और छह अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया था। गैंगस्टर एक्ट कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी हाईकोर्ट ने संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश को खारिज करते हुए वसीम खान को उसकी संपत्तियां लौटाने का आदेश दिया है।