नई दिल्ली। पीएफ नियमों में एक अप्रैल 2022 से बदलाव होने जा रहा है। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। नए वित्त वर्ष से अगर आप पीएफ खाते में 2.50 लाख रूपये से ज्यादा निवेश करते हैं, तो इसके ब्याज पर टैक्स का भुगतान करना होगा।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के आम बजट में पीएफ में 2.50 लाख रुपये से ज्यादा निवेश पर टैक्स लगाने की घोषणा की थी। सीबीडीटी इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर चुका है।
इसके तहत अगर आप एक साल में अपने पीएफ खाते में 2.50 लाख से ज्यादा योगदान करते हैं, तो इस पर मिलने वाली ब्याज आय पर टैक्स का भुगतान करना होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सीमा 5 लाख रुपये है। पीएफ खाते में निवेश पर आयकर कानून की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट मिलती है।
एक अप्रैल से लागू होने वाले नियम का असर 1.23 लाख अमीरों (हाई इनकम इंडिविजुअल) पर पड़ेगा। सरकार का कहना है कि ये लोग अब तक एक साल में औसतन 50 लाख रुपये से ज्यादा कमाई ब्याज से कर रहे है, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। नए नियम से इनकी कमाई पर रोक लगेगी।