Gujarat: गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री विपुल चौधरी को गुरुवार को धोखाधड़ी मामले में मेहसाणा की अदालत ने सात साल की कैद की सजा सुनाई है। मालूम हो कि पिछले साल सितंबर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने विपुल चौधरी को गिरफ्तार किया था। आरोप था कि विपुल ने 2014 में उचित नियमों का पालन किए बिना महाराष्ट्र में पशु आहार की आपूर्ति करके डेयरी को 22.5 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया। इस मामले में प्रदेश की एक अदालत ने विपुल चौधरी समेत 15 लोगों को दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनाई।
विपुल चौधरी गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ (जीसीएमएमएफ) के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। यह अमूल ब्रांड का मालिक है। मेहसाणा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड ‘दूध सागर’ डेयरी के नाम से लोकप्रिय है। गुजरात के सहकारी क्षेत्र का प्रमुख चेहरा रहे चौधरी 1996 में शंकरसिंह वाघेला सरकार में मंत्री थे।