सहारा में फंसा पैसा कितने दिनों में मिलेगा वापस? जानें सहारा रिंफड से जुड़ी पुरी जानकारी

 Sahara refund portal website: सहारा ग्रुप में निवेश करने वाले करोड़ों निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए आज गृहमंत्री व सहकारिता मंत्री के द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्‍च किया गया है। इस पोर्टल के माध्‍यम से सहारा ग्रुप की 4 सहकारी समितियों में पैसा लगाने वाले निवेशक अपना पैसा वापस पा सकते हैं। आपको बता दें कि पैसा उन्‍हीं निवेशकों को वापस मिलेगा जिनके निवेश की मैच्‍योरिटी पूरी हो चुकी है। हालांकि शुरुआत में निवेशकों को 10-10 हजार रुपये रिफंड किए जाएंगे। वहीं, आपको रिफंड क्‍लेम करने के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी।

गौरतलब है कि, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका पर 29 मार्च का सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट में पड़े 5000 करोड़ रुपये सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया था।जो अब इन्‍ही 5000 करोड़ रुपये को पहले चरण में निवेशकों को वापस किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक, यह पैसा उन निवेशकों को मिलेगा जिन्‍होंने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड मे निवेश किया है।

एक ही फॉर्म में करें सभी क्‍लेम
जानकारी के लिए आपको बता दें कि यदि किसी निवेशक ने सहारा की एक से ज्‍यादा को-ऑपरेटिव सोसाइटिज में निवेश किया है, तो उसे रिफंड लेने के लिए पोर्टल पर उपलब्‍ध रिफंड फॉर्म में ही अपने सभी क्‍लेम फाइल करने होंगे। क्‍लेम करने के बाद सहारा ग्रुप ऑफ को-ऑपरेटिव सोसायटी आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर उसे सत्यापित करेगी। पोर्टल पर क्‍लेम फॉर्म फाइल करने के 15 दिन के बाद SMS से या पोर्टल पर क्‍लेम स्‍टेटस की जानकारी दी जाएगी। वहीं क्‍लेम के पूरे प्रोसेस पूरा होने में 45 दिनों का समय लग सकते हैं।

कितनी देनी होगी फीस

सहारा निवेशकों को पैसे वापस पाने के लिए सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट (https://cooperation.gov.in) पर दिए CRCS-Sahara Refund Portal के लिंक पर क्लिक करके पोर्टल पर लॉगइन करना होगा। रिफंड प्राप्‍त करनें के लिए निवेशकों को कोई फीस नहीं देनी होगी।

ऐसे करें ऑनलाइन रिफंड क्‍लेम
आपको बता दें कि सहारा ग्रुप की इन चार सहकारी समितियों में पैसा लगाने वाले निवेशकों को रिफंड लेने के लिए सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट (https://cooperation.gov.in) पर जाना होगा। वहां स्‍क्रॉल डाउन करके CRCS-Sahara Refund Portal पर क्लिक करें। ऐसा करने के बाद सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल खुल जाएगा। यहां पर सबसे पहले डिपॉजिटर रजिस्‍ट्रेशन का ऑप्‍शन नजर आएगा। इस पर क्लिक करें। रजिस्‍ट्रेशन के लिए आधार के अंतिम चार अक्षर और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर देना होगा। फिर मोबाइल पर प्राप्‍त ओटीपी को दर्ज करें।

इतना करने के बाद अब आप पोर्टल पर डिपॉजिटर लॉगइन पर क्लिक करें। फिर से आधार के चार अंक और मोबाइल नंबर दर्ज करें। निर्धारित स्‍थान पर ओटीपी दर्ज करें। आधार डेटा लेने हेतु की गई रिक्‍वेस्‍ट को एक्‍सेप्‍ट करें। ऐसा करने पर आपके आधार की जानकारियां आपके सामने होंगी। इसके बाद आपको क्‍लेम फॉर्म दिखाई देगा। इसमें मांगी गई सभी जानकारियां भरें। जरूरी डॉक्‍युमेंट अपलोड करें।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि आप एक से ज्‍यादा क्‍लेम भी कर सकते हैं। अगर आपका क्‍लेम का पैसा 50 हजार रुपये से ज्‍यादा है, तो पैन नंबर दें। अपने दावे को वेरीफाई करें। इसके बाद क्‍लेम फॉर्म को डाउनलोड के ऑप्‍शन पर क्लिक करके डाउनलोड कर लें। इस फॉर्म पर अपनी फोटो चिपकाएं और निर्धारित स्‍थान पर हस्‍ताक्षर करें। अब इसे स्‍कैन करके फिर से अपलोड करें और सब्मिट कर दें। आपके मोबाइल नंबर पर फॉर्म जमा होने का मैसेज आ जाएगा।

 

 

 

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