PAN-Aadhaar Linking: पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारिख नजदीक, जानिए क्‍या है प्रोसेस

PAN-Aadhaar Linking Deadline : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से एक बार फिर से आधार और पैन कार्ड को लेकर लोगों को चेताया गया है. इस दौरान आयकर विभाग ने कहा है सभी लोग 31 मई, 2024 से पहले अपने पैन और आधार (PAN-Aadhaar) को लिंक करवा लें. वरना उनपर ज्‍यादा टैक्‍स लगेगा. आईटी विभाग ने कहा है कि 31 मई तक पैन को आधार से लिंक करने से यूजर्स आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 206एए और 206सीसी के अंतर्गत हायर टैक्स डिडक्शन / टैक्स कलेक्शन से बच जाएंगे.

इसलिए दोगुना टैक्स भरने से बचने के लिए आप जल्द से जल्द अपने पैन को आधार (PAN-Aadhaar) से लिंक करा लें. एक रिपोर्ट के अनुसार, 29 जनवरी, 2024 तक देश में 11.48 करोड़ पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया गया था. इसके साथ ही आपको बता दें कि आईटीआर फाइल करने की आखिर तारिख 31 जुलाई है. ऐसे में इससे पहले ही सीबीडीटी ने सभी से अपना पैन आधार लिंक कराने की अपील की है.

CBDT ने जारी किया था सर्कुलर

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) की ओर से 24 अप्रैल 2024 को जारी सर्कुलर के अनुसार, जिन लोगों के अकाउंट से कम टीडीएस कटा है, यदि वे 31 मई तक पैन को आधार (PAN-Aadhaar) से लिंक करा लेते हैं, तो उन्हें ज्यादा टीडीएस नहीं देना होगा. पैन-आधार लिंक कराकर आप अतिरिक्त टैक्स कटौती से बच जाएंगे. साथ ही सीबीडीटी आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा.

इस तरह कराएं अपने PAN-Aadhaar लिंक
  • इसके लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा. 
  • अब Quick Links पर क्लिक करके Link Aadhaar ऑप्शन पर टैब करें.
  • इसके बाद पैन और आधार नंबर दर्ज करने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करें. 
  • आधार कार्ड में लिखा अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • इतना करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करें और Validate पर क्लिक करें. इस तरह आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.

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