Noida Section 163: आगामी त्योहारों और सार्वजनिक कार्यक्रमों को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है, जो 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगी।
नवरात्र, दशहरा, परीक्षाओं और विभिन्न प्रदर्शनों को देखते हुए पुलिस ने यह कदम उठाया है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और अफवाहों पर रोक लगे।
जुलूस निकालने के लिए लेनी होगी अनुमति
आदेश के अनुसार बिना अनुमति के जुलूस निकालने, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जुटाने और ऐसे आयोजनों पर रोक रहेगी जिनसे आम जन को परेशानी हो। आयोजकों को संबंधित अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेनी होगी।पुलिस ने सोशल मीडिया पर भी नजर बढ़ा दी है। भ्रामक खबरें, गलत जानकारी और अफवाह फैलाने वाली पोस्ट शेयर करने पर कार्रवाई होगी। किसी भी संवेदनशील सूचना को बिना सत्यापन के फॉरवर्ड न करने की अपील की गई है।
हथियार और लाउडस्पीकर पर पाबंदी
सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर चलने और तय मानकों के खिलाफ लाउडस्पीकर बजाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक आयोजनों में साउंड के तय नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।पुलिस ने नागरिकों से त्योहारों के दौरान संयम बरतने, अफवाहों से बचने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है।