UP: राज्य के इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा मार्च का वेतन, सीएम योगी ने दिया ये निर्देश

UP Government Employees: यूपी की योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों के वेतन को लेकर बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत उन कर्मचारियों को फरवरी महीने के वेतन का भुगतान मार्च में नहीं किया जाएगा जिन्होंने अपनी संपत्ति का विवरण मानव संपदा पार्टल में नहीं दिया है.

इस मामले को लेकर यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है. उनहोंने कहा है कि सभी कर्मचारियों को 28 फरवरी तक अनिवार्य रूप से अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर दे देना है, अन्‍यथा की स्थिति में उनका फरवरी माह का वेतन रोक दिया जाएगा. 

कई बार बढ़ाई जा चुकी तारिख

बता दें कि सभी कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2024 को ही अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्योरा देना था. इसके बाद संपत्ति का ब्योरा देने की यह तिथि बार-बार बढ़ाई जाती रही है. जनवरी और फरवरी के पहले सप्ताह में यह तिथि दो बार बढ़ाई गई है. 

सीएम ने दिए थे ये निर्देश

वहीं, सीएम योगी ने निर्देश दिया था कि सर्विस बुक को मानव संपदा पोर्टल पर ई-सर्विस बुक के रूप में परिवर्तित करते हुए सभी तरह के अवकाश और एसीपी आदि संबंधी कार्य भी 1 जनवरी 2024 से मानव संपदा पोर्टल के जरिए ही किए जाएं.

इसके अलावा, वर्ष 2023-24 की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीआर)मानव संपदा पोर्टल के जरिए ही ऑनलाइन दाखिल की जाए. स्थानांतरण की स्थिति में कार्यमुक्त किए जाने और कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही भी मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से की जाए. इस डेट को दो बार बढ़ाया जा चुका है. 

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