UP में किरायेदारों के लिए राहत, अब रेंट पर मकान, दुकान या गोदाम लेना हुआ आसान

UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकान, दुकान या गोदाम किराये पर लेने-देने वालों के लिए अहम फैसला लिया है. जिसमें 10 साल तक की किरायेदारी और लीज एग्रीमेंट के लिए स्टांप शुल्क व रजिस्ट्रेशन फीस की व्यवस्था को सरल और किफायती बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इससे किरायेदारों और मकान मालिकों को एग्रीमेंट कराने में राहत मिलने की उम्मीद है.

योगी सरकार ने अब इस व्यवस्था को सरल करते हुए निर्धारित शुल्क की व्यवस्था की है. इसके तहत 2 लाख रुपये तक के औसत वार्षिक किराये पर 1 साल तक के एग्रीमेंट के लिए 1,000 रुपये, 1 साल से अधिक और 5 साल तक के लिए 2,000 रुपये तथा 5 साल से अधिक और 10 साल तक की अवधि के लिए 4,000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है.

सरकार के इस फैसले से मकान, दुकान और गोदाम किराये पर लेने-देने वालों को वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद है. इससे तय शुल्क व्यवस्था से किरायेदारी और लीज एग्रीमेंट की प्रक्रिया पहले के मुकाबले सरल और स्पष्ट होगी. 

इसे भी पढ़ें:-पीएम के जन्मदिन पर काशी के बुनकर का अनमोल तोहफा, रेशमी धीगो से बनाया पीएम मोदी को आशीर्वाद देतीं मां हीराबेन की तस्वीर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *