Uttarakhand: स्टिंग ऑपरेशन मामले में CBI कोर्ट का फैसला, हरीश रावत व हरक सिंह को देने होंगे वॉयस सैंपल

Uttarakhand Sting Case: साल 2016 में हुए स्टिंग आपरेशन मामले को लेकर आज सीबीआई कोर्ट ने सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को वॉयस सैंपल देने का फैसला सुनाया। जिसके लिए कोर्ट की तरफ से उन्हें नोटिस जारी कर दिया हैं।

वहीं अधिवक्ता मनमोहन कंडवाल ने बताया कि विधायक उमेश शर्मा और मदन बिष्ट को भी नोटिस जारी किए जाएंगे लेकिन, संवैधानिक पद पर होने के कारण सीबीआई को पहले पूरी प्रक्रिया अपनानी होगी। अब सीबीआई अपने स्तर से वॉइस सैंपल लेने का समय तय करेगी।

ये है पूरा मामला

आपको बता दें कि वर्ष 2016 में हरीश रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए उनका एक स्टिंग करने का दावा उमेश कुमार ने किया था। इसमें विधायक मदन सिंह बिष्ट और डॉ. हरक सिंह रावत के शामिल होने का दावा किया गया था। दोनों ही स्टिंग के बारे में उमेश कुमार ने ही दावा किया था कि हरीश रावत सरकार को बचाने के लिए विधायकों की खरीद-फरोख्त की डीलिंग की जा रही थी। इसमें रुपयों के लेन-देन होने की बात भी स्टिंग प्रसारण के दौरान ही कही गई थी। बाद में इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई थी। स्टिंग में जो आवाजें हैं उनके मिलान के लिए इन चारों ही नेताओं के वॉयस सैंपल लेने की अनुमति सीबीआई ने अदालत से मांगी थी।

 

 

 

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