Uttarakhand: उत्तराखंड में अब कृषि और औद्यानिकी के लिए राज्य से बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद पाएंगे. दरअसल, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड (Uttarakhand) में जमीनों का खुर्द बुर्द करने की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. सीएम धामी ने आदेश दिया है कि ”अग्रिम आदेश तक डीएम उत्तराखंड से बाहर के लोगों को कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की अनुमति नहीं देंगे.” सरकार ने भू कानून प्रारूप समिति की रिपोर्ट आने या अगले आदेश तक जमीन खरीदने की छूट पर रोक लगा दी है.
Uttarakhand: जनसुनवाई करने का दिया आदेश
मुख्यमंत्री आवास पर सीएम धामी की अध्यक्षता में भू कानून को लेकर अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक हुई. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि भू-कानून के लिए बनाई गई समिति की ओर से बड़े पैमाने पर जन सुनवाई की जाए और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों और एक्सपर्ट की राय ली जाए. भू-कानून के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था के लिए गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर को भी शामिल करने का निर्देश दिया.
उ.प्र. जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 154 में वर्ष 2004 में किए गए संशोधन के मुताबिक ऐसे व्यक्ति जो उत्तराखंड राज्य में 12 सितंबर 2003 से पूर्व अचल संपत्ति के धारक नहीं है, उन्हें कृषि एवं उद्यान के लिए जमीन खरीदने की जिलाधिकारी की ओर से अनुमति प्रदान किए जाने का प्रावधान है.
Uttarakhand: सभी डीएम को दिए गए ये निर्देश
सीएम धामी के निर्देश पर प्रदेश हित और जनहित में यह फैसला किया गया है कि भू-कानून समिति की आख्या प्रस्तुत किए जाने तक या अग्रिम आदेशों तक जिलाधिकारी प्रदेश से बाहर के लोगों को कृषि एवं औद्यानिकी के उद्देश्य से जमीन क्रय करने की अनुमति के प्रस्ताव में अंतिम निर्णय नहीं लेंगे.
सीएम ने निर्देश दिए कि कमेटी की तरफ से एक्सपर्ट्स और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों के सुझावों के आधार पर तेजी से ड्राफ्ट तैयार किए जाए. तब तक प्रदेश में बाहरी व्यक्तियों के कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से जमीन खरीदने पर रोक लगा दी गई है.
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