WB पंचायत चुनाव: SC ने किया राज्य चुनाव आयोग की याचिका खारिज, कहा- चुनाव करना हिंसा का लाइसेंस नहीं हो सकता

West Bengal Panchayat Election 2023 : सुप्रीम कोर्ट ने राज्‍य चुनाव आयोग की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती के संबंध में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग की याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया।

बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने सभी जिलों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया था। इसके खिलाफ राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

चुनाव कराना हिंसा का लाइसेंस नही हो सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने सोचा होगा कि अन्य पड़ोसी राज्यों से बल मांगने की बजाय केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करना बेहतर होगा। इसके साथ ही इसका खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शीर्ष कोर्ट ने आगे कहा कि चुनाव कराना हिंसा का लाइसेंस नहीं हो सकता है।

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना राज्य चुनाव आयोग की जिम्मेदारी
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस मनोज मिश्र की पीठ ने यह भी कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना राज्य चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। अदालत ने कहा कि फोर्स कहां से आती है यह राज्य चुनाव आयोग की चिंता नहीं है फिर याचिका कैसे विचारणीय है?  इसके साथ ही पीठ ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट का दिया गया निर्देश यह तय करेगा कि कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव गैर-संवेदनशील क्षेत्रों में भी कराए जाएं।

 

 

 

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