शपथ नहीं लेने पर जा सकती है प्रधानी

वाराणसी। शपथ लेने वाले नव निर्वाचित प्रधानों के लिए पंचायतीराज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रधान शपथ नहीं लेता और शपथ लेने से इनकार करता है तो वहां का पद रिक्त माना जाए। यानी कि ऐसा न करने से प्रधानी चली जाएगी। शपथ ग्रहण के बाद हस्ताक्षर युक्त शपथ पत्रों की जांच करके ग्राम प्रधानों के शपथ पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी के पास रखें जाएंगे। ग्राम पंचायत सदस्यों के शपथ पत्र खंड विकास अधिकारी के पास रखे जाएंगे। इस ऑनलाइन शपथग्रहण के लिए प्रत्येक जिले के हर ब्लॉक को कमांड सेंटर बनाया गया है। जहां खंड विकास अधिकारी इस ऑनलाइन शपथग्रहण की निगरानी करेंगे। नव निर्वाचित ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पंचायत भवन या सामुदायिक केंद्र में इकट्ठे होंगे। जहां पंचायत सचिव इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले लैपटॉप के साथ मौजूद रहेंगे। पंचायत भवन में आनलाइन शपथ ग्रहण के लिए समय आवंटित कर दिया गया है। दो-दो घंटे के इस टाइम स्लॉट में एक साथ 353 ग्राम पंचायतों के नवनिर्वचित प्रतिनिधि पंचायत सचिव की मौजूदगी में ऑनलाइन शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण करने के बाद यह प्रतिनिधि पहले से मुद्रित शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। अपना पूरा नाम लिखेंगे, स्थान का नाम लिखेंगे और तारीख अंकित करेंगे। बाकी बचे प्रधानों को शपथ लेने के लिए ग्राम पंचायत सदस्यों के चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा।

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