कानपुर। गांवों में मकान बनवाने के पहले जिला पंचायत से नक्शा पास कराना जरूरी है। यह नियम तीन सौ वर्ग मीटर से ज्यादा के आवासीय भवनों के लिए लागू किया गया है। जिला पंचायत की सीमा में 590 गांव आते हैं। करीब पांच वर्ष पहले जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में भवनों के लिए नक्शा पास कराने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस पर अमल नहीं हो रहा है। शासन ने जिला पंचायत कार्यालय को सख्ती से नियम का पालने कराने के निर्देश जारी किए हैं। अपर मुख्य अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि जांच के दौरान बिना नक्शा के भवन निर्माण होता पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। तीन सौ वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्र का भवन बनाने पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवाना होगा। आवासीय भवन का 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर और व्यावसायिक भवन का 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर नक्शा पास कराने का शुल्क देना होगा। जिला पंचायत से रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट ही नक्शा बनाएगा। 15 मीटर से ऊंचे भवन को बहुमंजिला माना जाएगा।