अब देर रात तक सुनाई देगी रामलीला की गूंज
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने रामलीला, दुर्गा पूजा, दशहरा और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजकों को मध्यरात्रि 12 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। यह व्यवस्था 16 अक्तूबर तक रहेगी। हालांकि आयोजकों को अभी भी दिल्ली पुलिस से अनुमति की आवश्यकता होगी। अभी तक रात 10 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकता था। उपराज्यपाल ने 16 अक्टूबर तक तत्काल प्रभाव से रात 10 से 12 बजे के बीच लाउडस्पीकर और माइक का उपयोग करने की अनुमति दी। उनके आदेश में कहा गया है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने भी आगामी त्योहारों के उत्सव के लिए 15 नवंबर तक प्रतिबंध में ढील दी है। डीडीएमए के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार दिल्ली में त्योहारों के दौरान मेलों और खाद्य स्टॉलों की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली में उत्सव के आयोजनों में खड़े होने या बैठने की अनुमति नहीं है। केवल सामाजिक दूरी के साथ कुर्सियों पर बैठने की अनुमति है। सार्वजनिक स्थानों और नदी तट पर छठ समारोह की अनुमति नहीं दी गई है।