औद्योगिक भूमि आवंटन नीति 2021-30 में हुआ संशोधन
जम्मू-कश्मीर। जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक निवेश के तहत भूमि आवंटन पर आवंटी को 60 दिन के भीतर जमीन का सौ फीसदी भुगतान करना होगा। इस अवधि में भुगतान न करने पर 30 दिन के भीतर उसे अंतिम नोटिस जारी किया जाएगा। एक ही प्लाट पर दो या अधिक आवेदन पर भूमि आवंटन समिति सभी से संवाद कर उचित आवेदनकर्ता को भूमि सौंपेगी। प्रशासनिक परिषद के एक आदेश के तहत जम्मू-कश्मीर औद्योगिक भूमि आवंटन नीति-2021-30 के विभिन्न खंडों में संशोधन किया गया है। संशोधन आदेश के तहत क्लॉज 10 में प्रारंभिक भूमि आवंटन 40 वर्ष के लिए होगा जिसे 99 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। प्रोजेक्ट के लिए 25 एकड़ तक की भूमि आवंटित करने के लिए उच्चस्तरीय भूमि आवंटन समिति फैसला लेगी। इसी तरह 25 एकड़ से अधिक भूमि के लिए एपेक्स स्तरीय भूमि आवंटन समिति निर्णय लेगी। उच्च स्तरीय भूमि आवंटन समिति और एपेक्स स्तरीय भूमि आवंटन समिति 45 दिन के भीतर आवंटन आवेदन पर काम करेगी।