नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता अदालतों में रिक्त पदों और बुनियादी ढांचे की रिपोर्ट देने में आनाकानी करने वाले राज्यों से नाराजगी जताई है। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हम पक्षकारों द्वारा इस तरह से न्यायिक समय की बर्बादी की सराहना नहीं कर सकते। ऐसे राज्यों पर जुर्माना लगाएंगे और संबंधित अधिकारियों से एक से दो लाख रुपये जुर्माना वसूलने के लिए कहेंगे। शीर्ष अदालत ने यह चेतावनी तब दी, जब न्यायमित्र वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि गोवा, दिल्ली, राजस्थान, केरल और पंजाब सहित कई राज्यों ने आयोगों में कर्मचारियों की सूचना नहीं दी है। बिहार ने उपभोक्ता आयोग के बुनियादी ढांचे पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है।