सेक्शन ऑफिसर महीने में अधिकतम 500 रुपये कर सकेंगे खर्च: रेल मंत्रालय
नई दिल्ली। इन दिनों भारतीय रेलवे को कम बजट में किफायती बनाने का फॉर्मूला खूब पसंद आ रहा है। पहले रेलवे ने तमाम वर्गों में मिलने वाली छूट को खत्म किया। अब रेल मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों-अधिकारियों के खर्चों पर लगाम लगाते हुए उनके चाय और नाश्ते के खर्च की सीमा भी तय कर दी है। पहले मंत्रालय के अफसरों पर मीटिंग के दौरान होने वाले चाय-नाश्ते की कोई सीमा नहीं थी। रेल मंत्रालय ने एक नवंबर 2021 को जो आदेश जारी किया, उसके मुताबिक सेक्शन ऑफिसर से लेकर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक और उनके समकक्ष के अफसरों के चाय-पानी का खर्चा तय किया गया है। सेक्शन ऑफिसर महीने में अधिकतम 500 रुपये का खर्च कर सकेंगे। वहीं अंडर सेक्रेटरी और डिप्टी डायरेक्टर रैंक के अधिकारियों के लिए यह सीमा 800 रुपये तय की गई है। डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर रैंक के अधिकारी महीने में 1200 रुपये तक खर्च कर सकेंगे। वहीं एनएफएसएजी के डायरेक्टर रैंक के अधिकारी के लिए यह सीमा 1500 रुपये की होगी। जबकि जॉइंट सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए यह रकम 2500 रुपये की होगी। एनएफएसएजी रैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए यह सीमा 3000 रुपये की कर दी गई है।
प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एडवाइजर रैंक के अधिकारी महीने में अधिकतम 4000 रुपये चाय-नाश्ते पर खर्च कर सकेंगे। जबकि रेलवे बोर्ड के एडिशनल मेंबर के लिए यह सीमा 5000 रुपये की रखी गई है। इस नए आदेश में सीआरबी यानी चेयरमैन रेलवे बोर्ड और बोर्ड मेंबर के लिए खर्च की रकम तय नहीं की गई है।