ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन सहित सभी परिवहन दस्तावेज की बढ़ी वैधता
नई दिल्ली। अब ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन सहित सभी परिवहन दस्तावेज की वैधता अब 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। इससे लाखों आवेदकों के अधूरे काम पूरे हो सकेंगे। पिछले साल कोरोना काल में लगी पाबंदियों को देखते यह फैसला लिया गया। परिवहन विभाग की सेवाएं फेसलेस होने के बाद नए आवेदनों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही लंबित आवेदनों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो गई थी। ऐसे में अब सफर के दौरान पुराने दस्तावेज यानी जिनकी मियाद खत्म हो चुकी है, अगले एक माह तक उन्हें भी मान्य समझा जाएगा। परिवहन विभाग के एक आला अधिकारी ने कहा कि पहले केवल लर्नर लाइसेंस के लिए यह राहत देने पर विचार किया जा रहा था, लेकिन बाद में सभी पर लागू कर दिया गया।