नई दिल्ली। सेबी ने कैपिटल एक्सचेंज इंडिया और उसके भागीदारों को अनधिकृत निवेश सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिभूति बाजार से छह महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है और साथ ही उन्हें निवेशकों का पैसा वापस करने का भी निर्देश दिया है। गौरतलब है कि कैपिटल एक्सचेंज इंडिया अपनी वेबसाइट के माध्यम से प्रतिफल के बदले प्रतिभूतियों या निवेश उत्पादों में निवेश करने, खरीदने और बेचने से संबंधित सलाह देने में लगी हुई थी। सेबी ने बताया कि कंपनी और उसके सहयोगी एक निवेश सलाहकार (आईए) के रूप में कार्य कर रहे थे, जबकि वह एक आदेश के मुताबिक नियमों के तहत अनिवार्य रूप से आईए की क्षमता में नियामक के साथ पंजीकृत नहीं थे।
उन्होंने आईए मानदंडों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। सेबी ने अपने आदेश में कैपिटल एक्सचेंज इंडिया और उसके भागीदारों को तीन महीने की अवधि के भीतर निवेशकों से उनकी अपंजीकृत निवेश सलाहकार गतिविधियों के संबंध में लिए गए शुल्क को वापस करने के लिए कहा है और साथ ही उन्हें छह महीने के लिए या निवेशकों को रिफंड के पूरा होने की तारीख से छह महीने की समाप्ति तक के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूति बाजार में प्रवेश करने और लेनदेन करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।