नई दिल्ली। कच्चे पाम ऑयल के आयात पर सरकार ने टैक्स घटाकर 5.5 फीसदी कर दिया है। बता दें कि पहले यह दर 8.25 फीसदी थी। इससे घरेलू तेल उत्पादकों को मदद मिलेगी और खाद्य तेलों की महंगाई को नियंत्रित किया जा सकेगा। बेसिक सीमाशुल्क कच्चे पाम ऑयल पर पहले ही शून्य किया जा चुका है।
वहीं सीबीआईसी ने पाम ऑयल पर एग्री इंफ्रा डेवेलपमेंट सेस को भी 7.5 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी करने की घोषणा की है। आयात पर कर घटाने की अवधि भी सीबीआईसी ने छह महीने बढ़ा दी है।
खाद्य तेल से संबंधित औद्योगिक संगठन एसईए लंबे समय से कच्चे पाम ऑयल और रिफाइंड पाम ऑयल के बीच प्रभावी कर अंतर को 11 प्रतिशत अंकों तक लाने की मांग कर रहा था। रिफाइंड पाम ऑयल पर अभी प्रभावी आयात कर 13.75 फीसदी है।