नई दिल्ली। अब घर लेना हुआ महंगा, फर्स्ट टाईम होमबायर्स जो होमलोन के रीपेमेंट पर ब्याज के भुगतान पर टैक्स छूट का लाभ फायदा उठा रहे हैं, उन्हें 1 अप्रैल 2022 से झटका लगने वाला है। घर खरीदने वालों को केंद्र सरकार पहली बार धारा 80EEA के तहत अतिरिक्त टैक्स छूट का फायदा देना बंद करने जा रही है। जिससे आपकी जेब पर थोड़ा असर तो जरुर होगा।
अब आज आपको होम लोन पर 1.5 लाख रुपये की यह अतिरिक्त छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि बजट 2022 में टैक्स छूट की अवधि को सरकार ने बढ़ाने का ऐलान नहीं किया है। इसी वजह इस नए वित्त वर्ष 2022-23 में होम लोन पर छूट का फायदा नहीं मिलेगा।